लाड़ली बहना योजना के परित्याग करने के बाद उसे निरस्त करने का आदेश हुआ जारी, मामले को लेकर कार्यक्रम अधिकारी पर गिर सकती है कार्रवाई की गाज
सागर जिले में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा 4.12.23 को लाड़ली बहना योजना को लेकर आदेश जारी किया था। जिसमे विभाग से जुड़े पर्यवेक्षक, कार्यकर्ता, सहायिका, स्व सहायता, समूह, अध्यक्ष या सचिव या समूह के अन्य सदस्य के द्वारा लाड़ली बहना योजना की शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के विपरीत लेने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी। जारी आदेश के 15 दिन के भीतर लाभ के परित्याग का अल्टीमेटम दिया गया था। अन्यथा की स्थिति में शर्तों के विपरीत लाभ लेने पर विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी। यह आदेश गुप्-चुप तरीके से किसी के बगैर भनक के विभाग के लोगों तक पहुंचाया गया। आज जब यह वायरल हुआ। मामले को लेकर जोर पकड़ते ही महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी ग्रामीण -02 द्वारा जारी किया गया आदेश जो लाडली बहना योजना के लाभ परित्याग से संबंधित था उसे जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। प्रदेश में यह पहला मामला था जो लाडली बहना योजना को लेकर जारी किया गया। आदेश जारी किस आधार पर किया गया इसको इसको लेकर कार्यक्रम अधिकारी ब्रजेश त्रिपाठी जबाब देने से कतरा रहे हैं।